महिला विकास योजनाएं व कार्यक्रम Women’s Development Plans And Programs

महिलाओं और बालकों के विकास का महत्व सर्वोपरि है और इसी से समग्र विकास की धारा बहती है। 30 जनवरी, 2006 को महिलाओं और बच्चों के मामलों में शासन की गतिविधियों में कमी को पूरा करने और अंतर मंत्रालयी व अंतर क्षेत्रीय समग्रता को संवर्द्धित करने की दृष्टि से एक पृथक् महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन किया गया ताकि जा सके। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और चिंताओं पर काम करना और उनकी उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास और भागीदारी सुनिश्चित करना मंत्रालय के प्राथमिक कर्तव्य हैं।

सशक्त महिलाएं जो सम्मान सहित जीएं और हिंसा व भेदभाव से मुक्त वातावरण में प्रगति में बराबर योगदान दें। साथ ही, सुपोषित बालक जिन्हें सुरक्षित और देखभाल भरे माहौल में पनपने और विकसित होने के पूरे अवसर उपलब्ध हों। सुस्पष्ट नीतियों और कार्यक्रम, मुख्यधारा लैगिंक धारणाओं, और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के जरिए महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, उनमें अपने मानवाधिकारों की प्राप्ति और अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होने की सक्षमतापैदा करने हेतु संस्थानिक और विधायी सहयोग उपलब्ध कराना। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से बालकों के विकास, देख-रेख और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा, पोषण, संस्थानिक एवं विधायी सहायता तक पहुंच बनवाना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो सकें।

महिलाओं और बच्चों से जुड़े कानून- महिला और बाल विकास विभाग पर निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है-

  1. अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1956 (1986 में संशोधित)
  2. महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, 1986,
  3. दहेज निरोधक कानून, 1961 (1986 में संशोधित),
  4. सती प्रथा (निरोधक) अधिनियम, 1987
  5. शिशु दुग्ध विकल्प, दुग्धपान बोतल और शिशु आहार (उत्पादन और आपूर्ति वितरण) अधिनियम, 1992
  6. बाल विवाह निषेध अधिनियम, (2006)
  7. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
  8. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
  9. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
  10. बाल न्याय (सुरक्षा और संरक्षण) अधिनियम, 2005

मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में मुख्यतः महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनाना; उनसे सम्बंधित विधान करना और उसका कार्यान्वयन, तथा महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों का मार्गदर्शन और समन्वयन करना शामिल है। मंत्रालय की योजनाएं और कार्यक्रम अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों की सहायक भूमिका निभाते हैं।

महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति: सरकार द्वारा 20 मार्च, 2001 को लागू की गई महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति,विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना है कि वे जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में खुलकर भागीदारी करें। इस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की गई।

लैंगिक समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। योजना प्रक्रिया एक विशुद्ध कल्याण उपाय से आगे बढ़कर उन्हें विकास योजना के केंद्र में लाने के प्रयास तक आ पहुंची है। महिलाओं का भविष्य एक सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वस्थ व सुरक्षित माहौल में सांस लेने वाले समाज का है।

राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम-सबला: भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 में आईसीडीएस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए 200 जिलों में प्रायोगिक आधार पर यह नई स्कीम लागू की। यह राज्य सरकारों/संघ प्रदेशों के माध्यम से चलाई जाने वाली शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित स्कीम है। इसके अंतर्गत पूरक पोषण को छोड़कर अन्य सभी घटकों के लिए केंद्र सरकार वित्त पोषण करेगी और पूरक पोषण की लागत में राज्यों/संघ प्रदेशों के साथ 50 : 50 के आधार पर भागीदारी करेगी। इसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की सभी और 14 से 18 वर्ष की स्कूली लड़कियों को पोषक आहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, बच्चों को देख-रेख और जीवन कौशल के बारे में शिक्षित भी किया जाएगा। इस प्रकार से अधिक स्वस्य, आत्म विश्वासपूर्ण और सही मायनों में सशक्त महिलाएं बन पाएंगी जो अपनी इच्छानुसार निर्णय ले सकेंगी और आने वाली बच्चियों की बेहतर देखभाल कर पाएंगी।


राज्यों/संघ प्रदेशों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 1 करोड़ किशोरियां सबला स्कीम के लाभ लेने के लिए अर्ह पायी गयी हैं।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना: प्रसूता एवं दुग्ध-पान कराने वाली माताओं के लिए 2010-11 में प्रायोगिक आधार पर 52 जिलों में यह नई स्कीम शुरू की गई। इसके अंतर्गत 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को उनके पहले दो जीवित बच्चों के छह माह की आयु तक तीन किश्तों में ₹ 4000 की सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान छुट्टी की वजह से होने वाली वेतन हानि की प्रतिपूर्ति करना है ताकि उन्हें आर्थिक कारणों से गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक अथवा उसके तुरंत बाद काम पर न जाना पड़े। साथ ही मां और शिशु के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सकता है। यह स्कीम देश 52 जिलों में चलाई जा रही है।

स्टेप: महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम (स्टेप) वर्ष 1987 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध कराके, महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना है। इसके लिए उन्हें उपयुक्त समूहों में संगठित किया जाता है, विपणन संबंधी संपर्क कायम करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, सेवाओं में मदद दी जाती है और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में रोजगार के दस परंपरागत क्षेत्र शामिल हैं जो इस प्रकार हैं- कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग, रेशम किट पालन, सामाजिक वानिकी और बंजर भूमि विकास। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, और ऐसे पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लागू की जा रही है जो कम से कम तीन साल से अस्तित्व में हैं। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत भारत सरकार देती है और 10 प्रतिशत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिया जाता है। इसमें प्रत्येक लाभार्थी पर र 16,000 तक खर्च किए जा सकते हैं, जबकि प्रति परियोजना 200 से 10,000 लाभार्थी शामिल हो सकते हैं। परियोजना की गतिविधियों की अवधि 2 से 5 वर्ष तक ही सकती है।

मध्य गांगेय क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका कार्यक्रम प्रदर्शनी: आईएफएडी की सहायता से यह प्रायोगिक परियोजना उत्तर प्रदेश के चार जिलों-श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली और सुल्तानपुर और बिहार के दो जिलों-मधुबनी और सीतामढ़ी के 13 ब्लाकों में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में कमजोर वर्गों की महिलाओं और किशोरियों का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण है। 2016-17 में समाप्त हो रही परियोजना अवधि में एक लाख परिवारों को 7200 स्वयं सहायता समूहों में गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। हालाँकि परियोजना आजीविका में सुधार को दृष्टि में रखकर तैयार की गई है, मगर लाभार्थी अंततः अपनी राजनैतिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने में भी सक्षम होंगे।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) इसकी अग्रणी कार्यक्रम एजेंसी है। फील्ड स्तरीय सभी काम फील्ड एनजीओ करेंगे, जबकि रिसोर्स एनजीओ इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सलाह और सेवाएं प्रदान करेंगे। पिछले वित वर्ष के दौरान फील्ड स्तर पर इसे शुरू करने की शुरुआती तैयारियां की गई, जैसे ब्लाकों का चयन, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन ढांचे की स्थापना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों का गठन और जिला स्तर पर स्टाफ की तैनाती रिसोर्स एनजीओ और फील्ड एनजीओ के चयन के बाद क्षेत्र में परियोजना की शुरुआत कर दी गई। योजना के उद्देश्य हैं-

  1. प्रत्येक व्लॉक में समुदाय सेवा केंद्र की स्थापना,
  2. महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में एकत्र करना
  3. प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माणं गतिविधियां
  4. स्वयं सहायता समूहों, समुदाय सेवा केंद्रों और फील्ड स्तरीय परियोजना कार्यक्रमों के लिए दौरे आयोजित करना
  5. उपक्षेत्र अध्ययन
  6. बैंकरों और अन्य हितधारियों को संवेदनशील बनाना।

स्वाधार: कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ के लिए विभाग ने वर्ष 2001-02 में केंद्रीय क्षेत्र में एक नई योजना स्वाधार शुरू की है। यह योजना निम्नलिखित महिलाओं के लिए है: दीन-हीन विधवा जिनके परिवार वालों ने उन्हें वृंदावन, काशी आदि धार्मिक स्थानों पर बेसहारा छोड़ दिया है, जेल से रिहा की गई महिला कैदी, जिसे परिवार का सहारा नहीं है, प्राकृतिक आपदा की शिकार ऐसी महिलाएं जो बेघर हैं और उनके पास कोई सामाजिक और आर्थिक सहारा नहीं है, वेश्यालयों या अन्य स्थानों से भागी या मुक्त कराई गई महिलाएं/बालिकाएं या यौन शोषण कोशिकार ऐसी महिलाएं/बालिकाएं, जिनके परिवारवालों ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया है या जो किसी अन्य कारणों से वापस अपने परिवार में नहीं लौटना चाहती हैं, आतंकवाद की शिकार महिलाएं जिन्हें परिवार का सहारा नहीं है, और जिनके पास जीने के लिए आर्थिक जरिया नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्ति महिलाएं जिन्हें परिवार या रिश्तेदारों से कोई मदद नहीं मिलती, आदि।

इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास, जागरूकता पैदा करने, कौशल बढ़ाने और व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया जाता है। इन श्रेणियों के तहत् महिलाओं के हेल्पलाइन और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
यह परियोजना समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभागों, महिला विकास निगमों, शहरी निकायों के निजी, सार्वजनिक ट्रस्टों या स्वैच्छिक संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उन्हें अलग-अलग परियोजनाओं के आधार पर इस तरह की महिलाओं के पुनर्वास का वांछित अनुभव और कौशल हो।

अल्पावधि प्रवास गृह: अल्पावधि प्रवास गृह परियोजना वर्ष 1969 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों, सामाजिक बहिष्कार, नैतिक पतन के लिए खतरे के कारण सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परेशानियों से जूझ रही महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना और उनका पुनर्वास करना है। अप्रैल, 1989 से यह कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूवी) को सौंप दिया गया है। जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को छह महीने से तीन साल तक अस्थायी आश्रय दिया जाता है। माताओं के साथ आए बच्चों या बाद में पैदा हुए बच्चों को सात साल तक आश्रयगृहों में रुकने की अनुमति होती है। उसके बाद उन्हें बच्चों के संस्थानों में स्थानांतरित किया जा सकता है या उन्हें पालनगृहों में भेजा जा सकता है। यहां रहने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण और दक्षता विकास के जरिए आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया जाता है।

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल: कामकाजी महिलाओं सहित बच्चों की देखभाल के लिए हॉस्टल निर्माण या विस्तार के लिए यह योजना वर्ष 1972-78 से चल रही है। इसके अंतर्गत गैर-सरकारी शिक्षा आदि कार्यों में लगी अन्य एजेंसियों, सार्वजनिक उपक्रमों, महिला को कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में कामकाजी महिलाओं (अकेली कामकाजी महिलाओं,ऐसी महिलाएं जिनके पति शहर से बाहर रहते हों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, तलाकशुदा महिलाओं आदि), रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

अब तक 891 छात्रावासों को स्वीकृति दी गई है जिनमें लगभग 66299 महिलाएं रह सकती हैं, और उनसे संबद्ध दिवस देखभाल केंद्रों में लगभग 8532 बच्चों के लिए सुविधा शामिल है। स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार है-

  1. सार्वजनिक भूमि पर छात्रावास निर्माण की लागत का 75 प्रतिशत
  2. किराये पर लिए भवन में छात्रावास चलाने के लिए वित्तीय सहायता
  3. छात्रावास शुरू करते समय फर्नीचर आदि की खरीद के लिए ₹ 75,000 प्रति रहवासी की दर पर एक बार दी जाने वाली सहायता
  4. स्कीम के तहत निर्मित छात्रावास भवन के रख-रखाव और मरम्मत के लिए ₹ 5 लाख तक का अनुदान
  5. केवल सार्वजनिक भूमि पर भवन निर्माण के लिए कॉरपोरेट घरानों को 50:50 अनुदान
  6. निर्माण कार्य के दौरान, निर्माण लागत बढ़ जाने के चलते मूल स्वीकृति राशि से अधिक अतिरिक्त अनुदान पर विचार किया जा सकता है।

स्थापित प्रक्रिया के तहत्, स्कीम के निर्देशों को पूरा करने वाले राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव मंत्रालय की परियोजना स्वीकृति समिति के विचारार्थ रखे जा सकते हैं।

उज्ज्वला: अवैध व्यापार को रोकने के लिए 4 दिसंबर, 2007 से उज्ज्वला नाम से एक व्यापक योजना शुरू की गई। इस योजना के पांच विशेष घटक हैं- रोकथाम, रिहाई, पुनर्वास, पुनःएकीकरण और स्वदेश भेजना।

इस योजना के पांच घटक निम्नलिखित हैं-

रोकथाम – सामुदायिक निगरानी दल/किशोरदल बनाना,पुलिस, सामुदायिक नेताओं को जागरूक करना, आईईसी सामग्री तैयार करना और कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि।

रिहाई (मुक्त कराना) – शोषण किए जाने वाले स्थान से सुरक्षित रिहाई।

पुनर्वास- चिकित्सकीय सहायता, कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय उत्सर्जक गतिविधियों की भी व्यवस्था करना।

पुनः एकीकरण- पीड़ित की इच्छानुसार उसे परिवार/समुदाय में एकीकृत करना।

स्वदेश भेजना- सीमा पार चले गए पीड़ितों की सुरक्षित वापसी।

लिंग आधारित बजट: बजटीय प्रक्रिया में लिंग को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए लिंग आधारित बजट की शुरुआत की गई है। बजट की प्रक्रिया के दौरान ही लिंग संभावनाओं को हर स्तर और चरण में शामिल कर लिया जाता है। इसके साथ बजट में लिंगभेद आकलनका अनुमान लगाकर उन उपायों को बजट में ही पूरा कर लिया जाता है।

मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004-05 में लिंग समानता बजट पर एक मिशन वक्तव्य स्वीकार किया गया था और उस मिशन को लागू करने के लिए रणनीतिक रूपरेखा भी तैयार की गई थी। वर्ष 2005 के बाद प्रशिक्षण, कौशल निर्माण, जागरूकता पैदा करना, पैरवी, आग्रहीकरण और लिंग उत्पादक अनुमान पर गहन कार्य किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लिंग आधारित बजट के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। मंत्रालय ने इस कार्य के लिए अलग से लिंग आधारित बजट ब्यूरो का गठन किया है जिसे पूरा स्टाफ और सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। मंत्रालय लिंग आधारित बजट के लिए क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के साथ-साथ प्रशिक्षण नियमावली तैयार करने की योजना भी बना रहा है। जनवरी 2009 में भारत सरकार के मंत्रालयाँ और विभागों के लिंग आधारित बजट पुस्तिका माननीय राज्य मंत्री द्वारा जारी की गई है। अब तक भारत सरकार ने 56 मंत्रालयों तथा विभागों ने लिंग आधारित बजट इकाइयां स्थापित की हैं।

राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संसथान जैसे, लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मंसूरी; भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली; बी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा और राज्यों के मुख्य प्रशिक्षण संस्थान जैसे राज्य कृषि विकास संस्थानों और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों की रिसोर्स संस्थानों के रूप में विकसित किया गया है और उन्होंने अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जैन्डर बजटिंग को शामिल किया है। 1000 से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य हितधारियों को पिछले तीन वर्षों में जैन्डर बजटिंग में प्रशिक्षित किया गया।

इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है व्यय बजट दस्तावेज में स्टेटमेंट 20 को शामिल करना जो महिलाओं के लिए आबंटित राशि को दर्शाता है। इसे शामिल करने वाले मंत्रालयों की संख्या 2005-06 के 9 से बढ़कर 2011-12 में 20 हो गई है। इस दौरान जैन्डर बजट दर्शाने की मात्रा भी 2.79 प्रतिशत से बढ़कर 6.22 हो गई।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन: विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की स्कीमों/कार्यक्रमों के सम्मिलन द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 8 मार्च, 2010 को यह नया कार्यक्रम शुरू किया गया। शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण नीतिगत दिशा-निर्देश करेगा, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और 13 मंत्री इसके सदस्य होंगे। इनकी सहायता के लिए केंद्रीय समिति और अंतर मंत्रालयी समन्वय समिति होंगी।

केंद्रीय स्तर परराष्ट्रीय महिला संसाधन केंद्र मिशन निदेशालय को तकनीकी सहायता देगा। यह केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के संबंध में अनुसंधान और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करेगा, और विद्यमान संस्थाओं/संस्थानों के सम्पर्क में रहेगा। सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने के लिए यह मीडिया रणनीतियां तैयार करने के साथ-साथ समाज में अभिशप्त सामाजिक कुरीतियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी तैयार करेगा। इसी तर्ज पर राज्य स्तर पर राज्य मिशन अधिकरण और राज्य महिला संसाधन केंद्र होंगे।

आन्ध्र प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब राज्य और संघ प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने राज्य मिशन अधिकरण की स्थापना की सूचना दी है। गुजरात और जम्मू-कश्मीर ने राज्य महिला केंद्र भी गठित किया है।

राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख कार्य हैं-

  • महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
  • महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करना
  • स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर
  • प्रतिभागी मंत्रालयों,संस्थानों और संगठनों के कार्यक्रमों, नीतियों, संस्थानिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के जैन्डर मेनस्ट्रीमिंग कार्य की निगरानी।

परिवार परामर्श केंद्र: 1983से शुरू इस स्कीम के तहत् अत्याचार की शिकार और पारिवारिक अहसयोग की समस्या का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों को र्क्थं और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। ये केंद्र महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता सृजन और आम लोगों की राय बनाने का काम भी करते हैं। ये स्थानीय प्रशासन, पुलिस, न्यायालयों, कानूनी सलाह इकाइयों, गृहों आदि के निकट सहयोग से पुनर्वास सेवाएं चलाते हैं। इसके लिए उपयुक्त शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले परामर्शदाताओं की मदद भी ली जाती है। कुछ राज्यों में तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत इन केंद्रों की सेवा प्रदाता और परामर्शदाताओं को संरक्षण अधिकारी घोषित किया गया है।

महिलाओं की शिक्षा के लिए कन्डेंस पाठ्यक्रम: वयस्क लड़कियों/महिलाओं जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पायी या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये पाठ्यक्रम शुरू किये गये। इसके तहत् जनजातीय, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। 15 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों/महिलाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करते हुए दक्षता विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूल और मेट्रिक स्तर पर उपलब्ध करायी जाती है। पाठ्यक्रम आवश्यकता आधारित और स्थानीय जरूरतों के मुताबिक तैयार किये जाते हैं।

जागरूकता सृजन कार्यक्रम: यह स्कीम 1986-87 में ग्रामीण और निर्धन महिलाओं की आवश्यकताओं की पहचान करने और विकास एवं अन्य संबंधित कार्यक्रमों में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत कैम्प लगाकर स्थानीय मुद्दों सहित महिलाओं की स्थिति, महिलाएं और कानून, स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, साफ-सफाई, तकनीक, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था जैसे मसलों पर विचार-विमर्श किया जाता है। इन कैम्पों में महिलाएं इकट्टी होकर अपने अनुभव और विचार आपस में बांटती हैं और इस प्रकार सच्चाई से रूबरू होती हैं और अपनी समस्याओं से निपटने और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम बनती हैं।

आठ दिवसीय कैम्प और दो दिवसीय पश्च-कार्रवाई के लिए ₹ 10,000 का अनुदान दिया जाता है। कैम्प आयोजकों को प्रशिक्षित करने के लिए सभी 33 राज्यों में प्रशिक्षण संगठनों की पहचान की गई है। प्रक्स्हीं के लिए प्रशिक्षु ₹ 1000 की व्यवस्था है।

स्त्री शक्ति पुरस्कार: सामाजिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं के व्यक्तिगत योगदान को पहचान देने के लिए केंद्र सरकार ने स्त्री शक्ति के नाम से पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। यह पुरस्कार भारतीय इतिहास को सम्मानित महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं, जो अपने साहस और एकता के लिए विख्यात हैं, जैसे- देवी अहिल्याबाई होल्कर, कन्नगी, माता जीजाबाई, रानी गिडेनेलु जेलियांग, रानी लक्ष्मीबाई।

वर्ष 2007 से स्त्री शक्ति पुरस्कार की उपश्रेणी में रानी रुद्रम्मा देवी का नाम भी जोड़ा गया है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल, नेतृत्व क्षमता और साहस के लिए व्यक्तिगत रूप से महिला और पुरुष को प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों के तहत् ₹ 3 लाख नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

ग्रामीण एवं निर्घन महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजनाएं: ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं हेतु जागृति विकास परियोजनाओं का आरम्भ 1987-88 में किया गया था। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं की आवश्यकताएं ज्ञात करना, समाज एवं परिवार में उनके स्तर (status) के प्रति उनमें जागृति का विकास करना, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य तकनीक एवं पर्यावरण आदि जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटना और अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उन्हें सक्रिय बनाना है।

बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम: बच्चों में व्याप्त कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु सरकार ने 1970 में निम्न आय वर्ग के परिवारों से सम्बन्धित 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाने की योजना आरम्भ की। इस योजना में स्वास्थ्य सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं, जैसे-बच्चों का टीकाकरण, स्थानीय निकायों के सहयोग से बेहतर सफाई और पर्यावरण की व्यवस्था करना।

प्रौढ़ महिलाओं हेतु संक्षिप्त शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम: बोर्ड द्वारा प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त शैक्षिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी योजनाएं क्रमशः 1958 और 1975 में आरम्भ की गई थीं। 1988 और 1989 में इन योजनाओं में कुछ संशोधन किए गए। इन संशोधनों का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को शैक्षणिक योग्यताएं और कौशल प्रदान करना था, ताकि वे जीविकोपार्जन में सक्षम बन सकें तथा सामाजिक कार्यो में शक्ति सम्पन्न बन सकें। इन कार्यक्रमों हेतु अनुदान नॉनमैचिंग के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं। संशोधित योजना 1990-91 से क्रियान्वित की जा रही है।

शिशुगृह कार्यकर्ता प्रशिक्षण: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1986-87 में शिशुगृह कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य शिशुगृह संचालित करने हेतु शिशु सदन के कार्यकर्ताओं (creache workers) को प्रशिक्षण प्रदान करना था। 1989-70 इस कार्यक्रम का अंतरण केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड कीकर दिया गया ताकि इसका कार्यान्वयन स्वैचिठक संगठनों के माध्यम से हो सके।

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम: बोर्ड द्वारा 1958 में आरम्भ सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की जरूरतमंद महिलाओं को कार्य एवं मजदूरी के अवसर उपलब्ध करवा सकें तथा विभिन्न प्रकार के जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्य आरम्भ कर सकें। इन कार्यक्रमों में लघु औद्योगिक एकक, हथकरघा एवं हस्तशिल्प एकक, दुग्धशालाएं एवं अन्य पशुपालन कार्यक्रम अर्थात सूअर पालन, बकरी एवं भेड़पालन, कुक्कुटपालन इकाइयों और साथ ही स्व-रोजगार एकक स्थापित करने की व्यवस्था है। जीविकोपार्जन परियोजनाओं के नवीन क्षेत्रों का पता लगाने पर बल दिया गया है।

सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम: इस योजना के अंतर्गत ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, निराश्रितों, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से अविकसित और कुष्ठ रोगियों आदि से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों में संलग्न हैं।

सामुदायिक विकास परियोजनाएं: इन परियोजनाओं के उद्देश्य विविध प्रकार के हैं, जिनमें प्रमुख हैं- महिलाओं और बच्चों के लिए बालवाड़ी, शिल्पकला कार्यों एवं सामाजिक शिक्षा ,महिलाओं के लिए प्रसव सेवाएँ प्रदान करने, मनोरंजन कार्य-कलापों जैसी सुविधाओं हेतु सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण विस्तार परियोजनाएं: वर्तमान में देशभर के कुल पंद्रह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों-अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्था, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमांचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप-में 465 केन्द्रों वाली 95 परियोजनाएं कार्यरत हैं। इन बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं का व्यय बोर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन किया जाता है।

अवकाश शिविर: इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा विकलांग बच्चों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से आए 10 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अवकाश शिविर आयोजित करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इन शिविरों के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित हैं- बच्चों को अनुशासन में रहने सम्वन्धी प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनमें नए वातावरण के अनुरूप स्वयं को दालने की टीम भावना एवं मिल-जुलकर रहने एवं कार्य करने की भावना जागृत करना, आदि।

महिला मण्डल: महिला मण्डल नामक इस कार्यक्रम का आरम्भ बोर्ड द्वारा 1961-62 में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किया गया था, जहां महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण कार्यक्रम संचालन हेतु कोई भी स्वयं सेवी संगठन नहीं था। महिला मंडलों का 75 प्रतिशत तक का व्य्व्व केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वहां किया जाता है। शेष 25 प्रतिशत तक का व्यय संगठन द्वारा अपने हिस्से के रूप में व्यय किया जाता है। एक विकेन्द्रित कार्यक्रम होने के कारण महिला मण्डलों से सम्बन्धित समस्त स्वीकृतियां एवं धनराशि देने की कार्यवाही सम्बन्धित राज्य बोर्ड द्वारा की जाती हैं।

स्वैच्छिक कार्य ब्यूरो एवं परिवार परामर्श केन्द्र: अत्याचार और शोषण के शिकार बच्चों एवं महिलाओं को निवारक, उपचारात्मक एवं पुनर्वासात्मक सेवाएं प्रदान करने हेतु 1982 में बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक कार्य ब्यूरो एवं परिवार परामर्श केन्द्र कार्यक्रम आरम्भ किया गया।

स्वावलंबन (व्यवसायिक प्रशिक्षण): बोर्ड ने विभिन्न ट्रेइस में महिलाओं को प्रशिक्षित करने, जो विपणन योग्य होते हैं तथा बदलते कार्य दशाओं की मांग को पूरा करने के क्रम में उनके कौशल में वृद्धि भी करते हैं, के लिए 1975 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार अवसरों की प्राप्ति हेतु सक्षम बनाना है। वर्तमान में बोर्ड स्वावलम्बन योजना के तहत वित्त प्राप्त करता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड राज्यों से, जहां महिला विकास निगम स्थापित नहीं हुए हैं, प्रस्ताव स्वीकार करता है। स्वैचिठक संगठनों के आवेदनों को सम्बद्ध राज्य बोडों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वे इस आवेदन को विभाग की प्रोजेक्ट अनुमोदन समिति द्वारा अनुदान की मंजूरी के लिए राज्य स्तरीय सशक्तीकरण समिति के समक्षविभाग में जमा करने के लिए प्रस्तुत करते हैं।

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