पथ विक्रेता (जीविका सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014
राज्य सभा ने 19 फरवरी 2014 को पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण एवं पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2014 को पारित किया। इस विधेयक के तहत् पथ विक्रेताओं को जीविका संरक्षण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और देश में शहरी पथ विक्रय के विनियमन तथा इनसे जुड़े मामलों के बारे में सुरक्षा प्राप्त होती है।
पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण एवं पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2014 को लोक सभा ने 06 सितंबर 2013 को ही पारित कर दिया था।
पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण एवं पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2014 का उद्देश्य शहरी इलाकों के पथ विक्रेताओं के हितों की रक्षा करना करना एवं पथ विक्रय गतिविधियों को नियमित करना है। साथ ही, इस विधेयक का उद्देश्य पथ विक्रेताओं हेतु ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें वे सुगमता तथा पारदर्शिता के साथ कारोबार कर सकें और उन्हें किसी भी प्रकार से निकाले जाने एवं प्रताड़ित किये जाने का भय न हो।
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संवैधानिक स्थिति
इस विधेयक से संविधान में उल्लिखित सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा एवं समानता के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। संविधान के अनुच्छेद-21, 41, 42 एवं 46 इत्यादि का कार्यान्वयन हो सकेगा।
प्रभाव
इस विधेयक से रेहड़ी पटरी एवं खोमचे वालों की आजीविका की सुरक्षा एवं सम्मान प्राप्त हो सकेगा जिसके परिणामस्वरूप देश में आर्थिक समानता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक उनकी बेहतर पहुंच हो सकेगी, जो समावेशी विकास की अवधारणा को बल प्रदान करेगा।