राज्यों में कोटा लाभ: सर्वोच्च न्यायालय States quota benefit: Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2009 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक राज्य में कोई समुदाय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध होने से दूसरे राज्य एवं संघ में आरक्षण पाने का हकदार नहीं होगा। पीठ ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 के अंतर्गत आरक्षण नीति बना सकती है लेकिन ऐसी नीति एवं निर्णय से संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।