विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities
विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 57 के तहत् नियुक्त मुख्य आयुक्त महत्वपूर्ण वैधानिक पदाधिकारी है। मुख्य आयुक्त के मुख्य कार्यों और उत्तरदायित्वों में विकलांगों के लिए राज्य आयुक्तों के काम में समन्वय, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन के इस्तेमाल की निगरानी, विकलांगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और अधिकारों की रक्षा के उपाय और इस संबंध में शिकायतों का निवारण शामिल है।
मुख्य आयुक्त विकलांगों के लिए बने किसी कानून, नियम आदि को लागू नहीं किए जाने के मामले में अपनी ओर से कार्रवाई कर सकता है। उसे गवाह को बुलाने,जांच और किसी दस्तावेज को मंगाने जैसे सिविल अदालत के अधिकार भी प्राप्त हैं।