बहु-विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास National Trust for welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities
यह न्यास एक संविधिक निकाय है जिसकी स्थापना आत्मविमोह, मस्तिष्क पक्षाघात और मंदबुद्धि के शिकार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु-विकलांगता अधिनियम, 1999 (The National Trust For Welfare of Persons With Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and, Multiple Disabilities Act, 1999) के तहत् की गई है। इस न्यास का मूल उद्देश्य इस तरह की विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है जिससे वे यथासंभव स्वतंत्र रूप से जी सकें। न्यास जरूरत के अनुसार सेवाएँ प्रदान करने वाले पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करता है और जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए क़ानूनी संरक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया तय करता है।
न्यास में एक अध्यक्ष और 21 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा उन लोगों में से नियुक्त किया जाता है जिन्हें आत्मविमोह, मस्तिष्क पक्षाघात, मंद बुद्धि और बहु-विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं अनुभव होता है।