राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) National Social Assistance Programme – NSAP
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो 15 अगस्त, 1995 से अस्तित्व में आया, संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 में वर्णित नीति-निदेशक सिद्धांतों को पूरा करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को, वृद्धावस्था, प्रमुख जीविको पार्जक की मृत्यु और मातृत्व के मामले में सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं-
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना विभिन्न संबंधित निकायों से प्राप्त सुझावों और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के आधार पर 1998 में इन योजनाओं में आशिक संशोधन किया गया।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे लाभ के अतिरिक्त सामाजिक सहायता का न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना है, जो राज्य पहले से दे रहे हैं अथवा भविष्य में प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था हेतु संचालित योजनाओं के साथ सामाजिक सहायता उपायों को जोड़ने के अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से वृद्धावस्यथा पेंशन को वृद्ध गरीबों के लिए चिकित्सा देखभाल और अन्य लाभों के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसेगरीब परिवारों, जिनका आजीविका कमाने वाला र्नही रहा हो, को परिवार लाभ योजना के अतिरिक्त स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी सहायता दी जा सकती है। मातृत्व सहायता को जच्चा-बच्चा देखभाल कार्यक्रम से जोड़ा गया है।