राष्ट्रीय विद्युत नीति National Electricity Policy
भारत सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) की घोषणा विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद, 2 फरवरी, 2005 को की। राष्ट्रीय विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं-
- 2012 तक बिजली की मांग की उपलब्धता को पूरा करना। ऊर्जा और व्यस्ततम समय की कमियों को दूर करना तथा विशेष रिजर्व उपलब्ध कराना;
- विश्वसनीय और विनिर्दिष्ट मानकों वाली बेहतर बिजली की तर्कसंगत दरों पर सक्षम तरीके से आपूर्ति;
- बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2012 तक 1000 यूनिट से अधिक बढ़ाना;
- वर्ष 2012 तक 1 यूनिट प्रति घर प्रति दिन की न्यूनतम जीवन के लिए अनिवार्य खपत की पात्रता के रूप में लागू करना;
- बिजली क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता और वाणिज्यिक सक्षमता, तथा;
- उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण।