राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग National Commission for Protection of Child Rights
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2006 का संख्या 4) और इसके संशोधन को सरकारी राजपत्र में 20 जनवरी 2006 और 30 दिसंबर,2006 को अधिसूचित किया गया और इसकी धारा 3 के तहत् राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। आयोग का काम बच्चों के अधिकारों का सही रूप से उपयोग करना, कानूनों और कार्यक्रमों पर प्रभावी रूप से अमल कराना है। आयोग का काम बच्चों से जुड़े सभी मामलों की ईमानदारी से समीक्षा करना भी है। आयोग का एक अध्यक्ष है और छह सदस्य हैं जिनमें दो महिलाएं हैं। आयोग का एक सदस्य सचिव भी है। सदस्यों को बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल देखभाल और विकास, किशोर न्याय, विकलांग बच्चे, बाल श्रम को दूर करने, बाल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र और बच्चों से जुड़े कानूनों का विशेषज्ञ होना चाहिए।