केंद्रीय वक्फ परिषद Central Wakf Council
वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई। केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना दिसंबर, 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत की वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वक्फ परिषद् के 20 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद् इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं हैं- (1) शहरी वक्फ संपतियों का विकास, (2) शैक्षिक विकास कार्यक्रम।