केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था (कारा) Central Adoption Resource Authority – CARA
कारा की स्थापना 20 अगस्त, 1990 को की गई थी। यह एक पंजीकृत स्वायत्त निकाय है जिसे सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत् 18 मार्च, 1999 को पंजीकृत कराया गया। राज्य सरकारों की सलाह पर कारा अंतर्देशीय गोद लेने के कार्य में लगी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है। कारा विदेशी दत्तक संस्थाओं को भी उनके देश के उपयुक्त कानूनों के हिसाब से सूचीबद्ध करती है जिसके बारे में भारतीय मिशन सुझाव देते हैं। अभी भी कारा ने 64 भारतीय प्लेसमेंट संस्थाओं को मान्यता दी है और 152 उन संस्थाओं को सूचीबद्ध किया है जो 25 देशों में काम कर रही है। इनमें भारत सरकार के विभाग भी हैं। कारा देश में गोद लेने को बढ़ावा देने वालों के लिए शिशु गृह योजना लागू करती है।
दत्तक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इसकी बेहतर निगरानी के लिए कारा ने एक वेब आधारित प्रबंधन प्रणाली अपनायी है। इससे दतक कार्य में तेजी के साथ-साथ हितधारियों का नेटवर्क और प्रभावी नीति निर्धारण एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार हुआ है। यह प्रणाली दत्तक पूर्व जानकारी, ऑनलाइन पंजीकरण और गोद लेना चाहने वाले अभिभावकों की स्थिति दर्शाती है।