त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) Accelerated Irrigation Benefits Program – AIBP
सिंचाई सम्भाव्यता में सृजन की दर में निरंतर गिरावट के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता देने हेतु 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईवीपी)प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं सहायता के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, प्रारंभ में पूर्णतया केंद्र सरकार के ऋण से संचालित इस कार्यक्रम में वर्ष 2004-05 से अनुदान संघटक को शामिल करते हुए हेर-फेर किया गया। एआईबीपी के दिशा-निर्देशों में विशेष श्रेणी के राज्यों डीपीएपी/जनजातीय क्षेत्रों तथा उड़ीसा के केबीके (कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी) जिलोंको अनुदान के रूप में परियोजना लागत की 90 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना में पुनः संशोधन किया गया।