आजीवन कारावास का अर्थ अंतिम सांस तक जेल में रहना: सर्वोच्च न्यायालय Life imprisonment means remain in prison until the last breath: Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ (न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन व न्यायमूर्ति मदन बी. लोकर) ने 21 नवम्बर, 2012 को आजीवन कारावास की अवधि के संबंध में फैसला सुनाया है। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि इस आजीवन कारावास से मतलब केवल 14 वर्ष या 20 वर्ष ही जेल में बिताना नहीं है, बल्कि जीवन समाप्त होने तक जेल में रहने से है, बशर्ते कि कैदी को उचित प्राधिकार वाली किसी सरकार ने कोई छूट नहीं दी हो।