राष्ट्रीय महिला कोष Rashtriya Mahila Kosh – RMK
समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत्30 मार्च, 1993 को गठित इस संस्था का लक्ष्य गरीब महिलाओं को उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। यह ऋण और सरकार संगठनों, और उपयुक्त राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष इन संगठनों को आठ प्रतिशत की दर से ऋण देता है और ये संगठन 8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की दर से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों/अंतिम महिला लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराता है। कोष एक विशेष ऋण डिलीवरी मॉडल-आरएमके-एनजीओ लाभार्थी की तर्ज पर लघु ऋण उपलब्ध कराता है, यही इसकी सफलता का मुख्य कारण है। अन्य कारण लचीले ऋण नियम, आसान, ऋण, बिचौलियों की अनुपस्थिति और ब्याज की रियायती दर है।