केंद्रीय वक्फ परिषद् Central Wakf Council
केंद्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना संविधिक निकाय के तौर पर भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1964 में, वक्फ अधिनियम, 1954 के उपबंधों के तहत् राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के उद्देश्य से की गई।
परिषद् में एक अध्यक्ष, जो वक्फ प्रभारी केंद्रीय मंत्री होता है, और केंद्र सरकार द्वारा, अधिनियम में उल्लिखित, 20 से अनधिक सदस्यों की नियुक्त किया जाता है। सचिव परिषद् का मुख्य कार्यकारी होता है। वर्तमान में परिषद् का कार्यालय नई दिल्ली में है।
परिषद् को वक्फ की कुल आमदनी का एक प्रतिशत योगदान के रूप में मिलता है। केंद्रीय वक्फ परिषद् मुस्लिम समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शहरी वक्फ संपत्तियों का विकास, एवं शैक्षिक विकास कार्यक्रम इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं हैं।